म.प्र. के दो अफसर का गिरफ्तारी वारंट

भोपाल। हाइकोर्ट ने दो आइएएस अधिकारियों विवेक पोरवाल और संदीप जी.आर. की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। पुलिस को कहा गया है कि 21 सितंबर को इन्हें कोर्ट में पेश किया जाए।
जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने कहा है कि शीला सेन को नियमित करने पर अपील की थी। हाइकोर्ट ने 19 मार्च, 2025 को आदेश दिया था कि सरकार और सागर जिला प्रशासन इस मामले को देख कर बताएं कि इसमें क्या किया जाए। 90 दिन का समय कोर्ट ने दिया, लेकिन आज तक आदेश का पालन नहीं किया गया।
कोर्ट ने याचिका क्रमांक 4449/2025 के तहत दर्ज केस में दोनों आइएएस को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया। कोर्ट के नोटिस के बाद भी दोनों हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और सागर कलेक्टर को 3 दिसंबर, 2025 को पत्र भेजा था, तो उन्होंने तहसीलदार को संपर्क अधिकारी बना कर पल्ला झाड़ लिया। कोर्ट ने कहा कि उसके सामने दोनों अफसरों की गिरफ्तारी के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अब 21 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। आइएएस विवेक पोरवाल के मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर को भी जिम्मेदार माना गया।